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Shamli news | किसानों की महापंचायत, सरकारों पर जमकर बरसे राकेश टिकैत

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शामली के गांव जिजोला में किसान महापंचायत में चौधरी राकेश टिकैत ने जमकर के सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा यूपी और हरियाणा के किसानों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार से नहीं केंद्र सरकार से है।

किसान पंचायत को संबोधित करते हुए BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत ने कहा कि पंजाब के किसानों के साथ जो हो रहा है वह यूपी के किसानों के साथ भी होगा सबसे ज्यादा दिक्कत पंजाब और यूपी के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार से नहीं केंद्र सरकार से है वह दिन दूर नहीं हरियाणा और यूपी के किस एक साथ मीटिंग करेंगे 22 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग है वहां पर निर्णय लिया जाएगा एसपी गारंटी कानून सरकार को बनाना है आज बना लो चाय आने वाली सरकार बना ले व्यापारियों को फायदा देने के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा एसपी के नाम पर अप का किसान भी हरियाणा में अपनी पहले फैसले देखा था आज हरियाणा के किस की फसल नहीं बिक रही सरकार व्यापारी से 60% पर खरीद कर रही आम जनता में किस के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं वर्तमान आंदोलन में सिख समाज के लोगों को खालिस्तान बताया जा रहा मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा आदिवासियों को नक्सलीय बताया जा रहा जो भी देश में अपनी बात को आवाज उठाएगी उसे पर मुकदमा दर्ज होगा या फिर उसे किसी ऐसे संगठन से जोड़ दिया जाएगा जिससे कि देश की जनता में उसके प्रति नफरत फैले, वैचारिक आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है अब चुनाव चंडीगढ़ की तर्ज पर हो रहे हैं अपने चुनाव की अपने वोट की अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलीटिकल पार्टी को करनी पड़ेगी।

 

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Dehli News | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उल्लंघन के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उल्लंघन के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के कथित उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के बाद से सभी धार्मिक स्थलों की संरचना को बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था।

कांग्रेस ने हाल के दिनों में इस अधिनियम के उल्लंघन के प्रयासों पर चिंता जताई है। पार्टी का मानना है कि इस प्रकार के कदम न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं, बल्कि देश में सामाजिक एकता को भी खतरे में डाल सकते हैं।

कांग्रेस नेता जरार उमर एडवोकेट ने बताया कि पार्टी जंतर मंतर, दिल्ली पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना होगा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की संरचना को संरक्षित करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है। पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि राम जन्मभूमि विवाद को अधिनियम से अलग रखा गया था, ताकि उस समय का संवेदनशील मुद्दा प्रभावित न हो।

कांग्रेस ने देश की धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक शांति की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन की तिथि और अन्य जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।

 

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National

Meerut News | अवैध अस्पतालों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट तलब

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अवैध अस्पतालों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट तलब

मेरठ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश चौधरी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेरठ में चल रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में 100 से अधिक अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मेरठ में 350 अस्पतालों में से केवल 250 ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि 2018-19 में सिर्फ 8 और 2019-20 में मात्र 4 अस्पताल ही अग्निशमन विभाग में पंजीकृत थे।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इन अस्पतालों को आग से सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनमें से कई अस्पताल अब भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

पूर्व घटनाओं से सबक नहीं लिया गया

याचिकाकर्ता ने हाल ही में झांसी के एक अस्पताल में आग लगने की घटना का जिक्र किया, जिसमें 12 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि ऐसे मामलों में प्रशासन की लापरवाही के कारण अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

हाई कोर्ट का सख्त रुख

अदालत ने पहले भी इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया था। हालांकि, वर्ष 2020 में सरकार ने कुछ अस्पतालों को केवल नोटिस जारी कर मामला खत्म कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 22 जनवरी, 2024 तक उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।

इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी, जिसमें अदालत सरकार की कार्यवाही का मूल्यांकन करेगी।

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Meerut News | सुभारती विश्वविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन

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सुभारती विश्वविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन

मेरठ। स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय के फैकल्टी डेवलपमेंट सेल द्वारा ‘‘अनुसंधान में नैतिकता का महत्व’’ विषय पर एक संकाय विकास कार्यक्रम (फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम) आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रो. डॉ. आर. के. घई, प्रो. डॉ. वैभव गोयल भारतीय और प्रो. डॉ. रीना बिश्नोई मौजूद रहे।

कार्यक्रम की संयोजिका प्रो. डॉ. रीना बिश्नोई ने अतिथियों और संकाय सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्रो. डॉ. आर. के. घई ने विश्वविद्यालय के फैकल्टी डेवलपमेंट सेल की भूमिका और उद्देश्य पर चर्चा की, जो संकाय सदस्यों के सतत विकास के लिए कार्यरत है।

प्रमुख अतिथि प्रो. डॉ. वैभव गोयल भारतीय ने ‘‘अनुसंधान में नैतिकता का महत्व’’ विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने अनुसंधान में नैतिकता के नियमों, सही और गलत के बीच अंतर और शोधार्थियों के लिए आचार संहिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शोध में नैतिकता को अनुसंधान की सफलता के लिए आवश्यक बताया।

कार्यक्रम का समापन डॉ. प्रेमचन्द्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की सफलता में सोनल जैन, शालिनी गोयल, आशीष सिरोही, रोबिन भारद्वाज और महिपाल का विशेष योगदान रहा।

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